उत्तर प्रदेश :- आयकर विभाग ने देश-विदेश में रहने वाले भारतीयों को चेतावनी देते हुए उनके बैंक पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है। इसके बाद प्रवासी भारतीय रिटर्न भरने में सक्षम होंगे।
पैन कार्ड निरस्त करने की वजह :-

आयकर विभाग ने इस मामले में कहा है कि तीन साल से ज्यादा समय तक रिटर्न न भरने वाले और अपने आवास का पता न बताने वाले उत्तर प्रदेश के 16 हजार से अधिक प्रवासी भारतीयों के पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। इस संबंध में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन सीए विवेक खन्ना ने बताया कि प्रवासी भारतीयों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। जिन प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों का पैन आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें इसे सक्रिय कराने के लिए आयकर अधिकारी को आवास का प्रमाण देना होगा।
क्या अब नहीं कर पाएंगे कोई इस्तेमाल :-
विवेक खन्ना ने समझाया कि निष्क्रिय पैन का मतलब यह नहीं है कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। वे अभी भी अपने पैन का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, निष्क्रिय पैन पर रिफंड और ब्याज के साथ रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा। इस पैन के लिए उच्च दर पर टीडीएस कटौती की जाएगी।
निरस्त होने पर क्या करें ?

उदाहरण के तौर पर, प्रदेश में रहने वाले छह लाख प्रवासी भारतीयों के परिवार हैं, जो विदेश में नौकरी या व्यापार के लिए रह रहे हैं। इन लोगों में से अधिकांश अपने आयकर रिटर्न को प्रदेश के आवासीय पते से दाखिल करते हैं। इस तरह के प्रवासी भारतीयों को प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए एक विशेष एनआरआई (Non-Resident Indian) विभाग की स्थापना की है। इस विभाग के माध्यम से प्रवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीतियों को बनाने की तैयारी भी की जा रही है।