बस्ती न्यूज: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को हुई 20 साल की सजा !

बस्ती: अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी भकालू उर्फ लक्ष्मी प्रसाद को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उसे 59 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

घटना का विवरण

सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 फरवरी 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बेटी के साथ गांव के आरोपी भकालू उर्फ लक्ष्मी प्रसाद द्वारा आठ महीने से छेड़खानी की जा रही थी। आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर फोन पर बातें करना शुरू कर दिया।

7 फरवरी 2023 को, आरोपी भकालू ने पीड़िता के घर पर जाकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और धमकी दी कि वह बेटी को भगा ले जाएगा। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस की जांच और कोर्ट की कार्यवाही

पुलिस ने मामले की विवेचना की और नाबालिग का बयान न्यायालय में दर्ज किया। विवेचक ने दुष्कर्म की धारा को बढ़ाकर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में सात गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी।

न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी भकालू उर्फ लक्ष्मी प्रसाद को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

एक अन्य आरोपी की बरी

मामले में एक अन्य आरोपी, विकास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

न्याय की उम्मीद

इस फैसले ने पीड़िता और उनके परिवार को न्याय की उम्मीद दी है, हालांकि साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी किया जाना न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं को दर्शाता है। इस सजा ने समाज में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत किया है।

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