बस्ती। 6 दिसंबर 2001 को हुए राहुल अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि सहित तीन आरोपी फरार हैं, अब तक न्यायालय में पेश ही नहीं हुए हैं।आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर दी जाएंगी है। यदि दो दिसंबर को आरोपी न्यायालय में स्वयं उपस्थित नहीं हुआ तो सीआरपीसी की धारा 83 के तहत उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर दिया जाएगा।
22 वर्ष पुराने मामले की बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने कहा कि यदि अमरमणि त्रिपाठी दो दिसंबर को अदालत में पेश नहीं हुआ, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए। बस्ती जिले में व्यवसायी के पुत्र राहुल मद्धेशिया के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। साथ ही 2 दिसंबर को कोतवाल को भी न्यायालय में उपस्थित हाेने का आदेश दिया है। और फटकार भी लगाई है।
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अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी होने के बाद बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से दी गई हाजिर होने की मोहलत की अर्जी को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2001 को हुए राहुल अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि सहित तीन आरोपी अब तक न्यायालय में पेश ही नहीं हुए हैं। इसलिए अपहरण केस में कोर्ट का रुख सख्त हो गया हैं,आरोपी दो दिसंबर को पेश नहीं हुआ तो कुर्क कर दी जाएंगी संपत्ति।
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