बस्ती। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णा नन्द पांडेय ने अभियोजन की तरफ से की पैरवी किया। जिला जज कुलदीप सक्सेना ने दहेज हत्या के मामले में तीन लोगों को सुनाई सजा। इस घटना को साबित करने के लिए 8 गवाह पेश किये गए।
परिपूर्णा नन्द पांडेय पैरवी करते हुए अदालत को बताया, कि ग्राम दयालपुर थाना नगर के निवासी श्यामसुंदर ने अपनी पुत्री बीना की शादी निवासी राजाचक कोतवाली दिनेश पुत्र शिवप्रसाद के साथ 6 जून 2014 को किया था।परिपूर्णा नन्द पांडेय ने इस संबंध में बताया कि दिनेश अपनी पत्नी बीना के साथ अपने फूफा रामलौटन के घर गाँव चैनपुर थाना मुंडेरवा रहने लगा था।
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परिपूर्णा नन्द पांडेय बताया कि दहेज में कार न मिलने पर ससुराल में पति दिनेश,सास मेवाती, दत्तक पिता रामलौटन कार की मांग करते हुए बीना को प्रताड़ित करने लगे। दहेज के नाम पर बीना को बहुत परेशान किया गया, शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया की दहेज में कार न मिलने पर मेवाती वा दिनेश जहर देकर बीना की 22 अप्रैल 2015 को हत्या की गई। 4DP एक्ट में पति दिनेश, सास मेवाती, ससुर राम लौटान को एक वर्ष सश्रम कारावास वा 2000 अर्थ दंड की सुनाई गई सजा।
इस घटना को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा कुल 8 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। 304बी आईपीसी में सास मेवाती पति दिनेश को 10वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। 498A आईपीसी में पति दिनेश सास मेवाती, ससुर राम लौटन को 2 वर्ष का सश्रम कारावास वा 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
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