बस्ती। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन 29 जुलाई से 3 अगस्त तक किया जाएगा।
अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर जो लोग अपने मामले निपटाना चाहते हैं, वे अपने प्रकरणों को सूचीबद्ध कराने के लिए 28 जुलाई से पहले निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क करें।
किस प्रकार के मामले निस्तारित होंगे
अनिल कुमार ने बताया कि लोक अदालत में श्रम विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एनआईएक्ट), मोटर दुर्घटना, पारिवारिक न्यायालय के मामले, सेवा संबंधी विवाद, कर संबंधी मामले आदि का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
संपर्क विवरण
जो लोग अपने प्रकरण लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते हैं, उन्हें 28 जुलाई से पूर्व अपने मामले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में पंजीकृत कराने की सलाह दी जाती है।
इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके और न्यायिक व्यवस्था पर बोझ कम हो।
निष्कर्ष
यह विशेष लोक अदालत लंबित मामलों के निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इससे न केवल विवादों का शीघ्र समाधान संभव होगा, बल्कि पक्षकारों को भी त्वरित न्याय मिल सकेगा। सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराएं।