बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने लालगंज थाना क्षेत्र के अमोढ़वा निवासी रामपाल को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत पुलिस ने की पैरवी
पुलिस ने ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत इस केस की पैरवी की। 14 मई 2019 को लालगंज क्षेत्र में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिव प्रताप सिंह ने इस मामले की विवेचना पूरी कर 29 जुलाई 2019 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा
गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामपाल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के अमोढ़वा गांव का है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।