बस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 28 सितंबर 2022 का है। थाना गौर में पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी अनिल कुमार उर्फ पप्पू, जो ग्राम माझा भानपुर का रहने वाला है, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की
पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन के मार्गदर्शन में पैरवी सेल बस्ती और थाना गौर पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 आईपीसी और धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना और समाज में अपराधियों के प्रति कड़ा संदेश भेजना है।
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