बस्ती न्यूज: पुराने वाहनों की मुश्किलें बढ़ीं, पंजीकरण नहीं तो जुर्माना

जनपद में 1.13 लाख निजी कार व बाइकों पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है

परिवहन विभाग ने जनपद में 1.13 लाख निजी कार व बाइकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इन वाहनों ने 15 से 20 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूरी कर ली है और इनका दोबारा पंजीयन नहीं कराया गया है। इनमें 53 हजार 719 कारें और 59 हजार 658 बाइक शामिल हैं।

इन वाहनों का दोबारा पंजीयन नहीं कराया गया है

इन वाहनों का दोबारा पंजीयन नहीं कराया गया है और ये अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। विभाग के अनुसार, कार व बाइक की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 15 साल बाद कुछ लोग दोबारा पंजीयन करवाकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाणपत्र जारी करवा लेते हैं।

यदि बिना पंजीकरण यह वाहन चलते हुए पाए गए तो 5 हजार रुपये जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी

यदि इन वाहनों को बिना पंजीकरण चलते हुए पाया गया तो 5 हजार रुपये जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। उस पर एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं हो पाएगा।

विभाग की कार्रवाई से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी

विभाग की इस कार्रवाई से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और सड़कों पर सुरक्षा में वृद्धि होगी। लोगों को अपने वाहनों का पंजीयन करवाना चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान देना चाहिए।

Related Articles

- Advertisement -

.

softdigi technology website development

Latest Articles