क्या ग्राहक को मिलेगी नई वाशिंग मशीन? उपभोक्ता फोरम का चौंकाने वाला फैसला!

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक खराब वाशिंग मशीन के मामले में ग्राहक के पक्ष में निर्णय दिया है। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने अपने आदेश में कहा कि विक्रेता वीपी मेसर्स राजपूत इंटरप्राइजेज और हायर ए आई लिमिटेड के चेयरमैन को 60 दिनों के भीतर ग्राहक को नई वाशिंग मशीन प्रदान करनी होगी। इसके साथ ही खराब मशीन की कीमत ₹12,500, दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। साथ ही, पीड़ित को क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च के रूप में ₹25,000 भी देने का आदेश दिया गया है।

घटना का विवरण


अमित कुमार श्रीवास्तव, निवासी नेदुला चौराहा, खलीलाबाद, ने 8 नवंबर 2020 को वैल्यू प्लस मेसर्स राजपूत इंटरप्राइजेज, सरौली, मेहदावल रोड, खलीलाबाद से ₹12,500 की एक वाशिंग मशीन खरीदी थी। वाशिंग मशीन पर 24 माह की वारंटी दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही मशीन से आवाज आने लगी और उसमें टूट-फूट हो गई। कई शिकायतों के बावजूद, दुकान मालिक ने नई मशीन देने से इनकार कर दिया और मशीन की मरम्मत कराई, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

उपभोक्ता फोरम में मामला
मजबूर होकर अमित कुमार ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान, फोरम ने पक्षों की दलीलों को सुना और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विक्रेता और निर्माता के खिलाफ फैसला सुनाया।

फैसले का निष्कर्ष


आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ग्राहक के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। विक्रेता को ग्राहक की शिकायत पर ध्यान देते हुए सही और गुणवत्ता वाली वस्तु प्रदान करनी होगी। पीड़ित को मुआवजा देने के साथ-साथ विक्रेता को भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही से बचने के लिए चेतावनी दी गई है।

इस फैसले से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और न्याय के लिए आवाज उठाने का संदेश मिलता है।

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