सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की द्वितीय और चौथे शनिवार को छुट्टियों का प्रावधान

नई दिल्ली/एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की द्वितीय और चौथे शनिवार को छुट्टियों का प्रावधान जुलाई 2025 से सभी शनिवार को भी अपने समय में खुलेंगी अदालतें

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए द्वितीय और चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले नियम को समाप्त कर दिया है। भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 के तहत यह निर्णय लिया गया है। अब 14 जुलाई, 2025 से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और कार्यालय प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य अदालती प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है।

यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश II के नियम 1, 2 और 3 में बदलाव करके लागू किया गया है। अधिसूचना 14 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन को इसकी सूचना दी गई है। यह निर्णय वकीलों, वादियों और अन्य हितधारकों के लिए सुविधा बढ़ाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश को भी ‘आंशिक कार्य दिवस’ में बदला गया है, जो 26 मई से 13 जुलाई, 2025 तक लागू होगा।

Bindesh Yadav
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