बस्ती। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा नेता व पूर्व विधायक दयाराम चौधरी को इस बार बड़ी राहत मिली है। दो मार्च 2022 को उनके खिलाफ वाल्टरगंज थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। शुक्रवार को अदालत ने पूर्व विधायक व उनके सहयोगी सर्वजीत चौधरी की अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन षष्ठम/जेएम अमनदीप की जमानत मंजूर कर ली।
जानकारी के अनुसार, अधिकारियों को मतदान से एक दिन पहले तीन मार्च को शाम को सूचना मिली थी, कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद तत्कालीन विधायक दयाराम चौधरी समर्थकों के साथ मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। इसके बाद क्षेत्र के जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम हरकत में आई। इस संबंध में अधिकारियों के निर्देश पर वाल्टरगंज थाने में सेक्टर पुलिस अधिकारी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वाल्टरगंज थाने में केस दर्ज किया गया, जिसमें लिखा गया कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी बड़ेबन पुरवा में विजय के घर के पास सर्वजीत चौधरी निवासी बड़ेबन के साथ विधायक प्रत्याशी दयाराम चौधरी 10-15 अज्ञात समर्थकों के साथ चार-पांच गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वाल्टरगंज थाने में मुकदमा दर्ज करके आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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