अनुशासन एवं अपील (पंचम संशोधन) विनियमावली-2025 लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने कार्मिकों की अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने और विद्युत प्रणाली की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से “कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (पंचम संशोधन) विनियमावली-2025” को अधिसूचित कर दिया है। यह संशोधन कारपोरेशन के झाप कार्यालय द्वारा जारी किया गया है और इसे अनुशासन एवं अपील विनियमावली-2020 में जोड़कर प्रभाव में लाया गया है।
प्रमुख बिंदु
- इस संशोधन के अंतर्गत नियम-1(क) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार विद्युत प्रणाली (System) में जानबूझकर किसी भी प्रकार की धांधली उत्पन्न करना या उसका प्रयास करना गंभीर अनुशासनात्मक अपराध माना जाएगा।
- यदि सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर्मचारी ने विद्युत प्रणाली को बाधित करने का प्रयास किया है, तो उस पर सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- संशोधन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कर्मचारियों को सेवा से हटाया भी जा सकता है, यदि उनकी भूमिका विद्युत प्रणाली की शुचिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती पाई जाती है।
निर्देशकीय कार्रवाई
यह विनियमावली निर्देशक मंडल की आज्ञा से दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक की गई। इसके अंतर्गत सभी संबंधित विभागों को प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
संभावित प्रभाव
इस संशोधन का उद्देश्य विद्युत प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना, तकनीकी गड़बड़ियों को रोकना तथा कर्मियों की जिम्मेदारी तय करना है। यह कदम विशेष रूप से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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