बस्ती की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ईसी एक्ट अदालत ने गोरखपुर के सरिया लूट मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश रामकरण यादव की अदालत में आया। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला
गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी दिनेश कुमार सिंह ने 4 अक्टूबर 2014 को छावनी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अपने ट्रक को स्वयं चलाते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को वह गैलैंट इस्पात, गीडा, गोरखपुर से 15 टन सरिया लादकर लखनऊ की ओर जा रहे थे। छावनी के टोल प्लाजा से आगे बढ़ने पर एक खाली ट्रक ने उनका ट्रक ओवरटेक कर रोक दिया। इसी दौरान दो व्यक्ति उनकी केबिन में घुस आए और उनके ट्रक तथा उसमें लदे 15 टन सरिया को लूटकर फरार हो गए।
पुलिस कार्रवाई
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 10 अक्टूबर 2014 को राम जानकी मार्ग पर छानबीन के दौरान ट्रक और लूटे गए 15 टन सरिया के साथ दिनेश कुमार पांडेय निवासी पगार खास थाना नगर और सभाजीत पांडेय निवासी प्रतापपुर थाना नगर को गिरफ्तार किया था।
न्यायालय का फैसला
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश रामकरण यादव ने दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई।
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