चेक बाउंस मामले में फंसें अभिनेता राजपाल यादव को दीवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाना है। जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस व एक निजी फर्म से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने राजपाल यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए
सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। राजपाल की तरफ से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए उन्हें 17 से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा करनी है।
राजपाल यादव की तरफ से यह आवेदन एक लंबित पुनरीक्षण याचिका के संदर्भ में दायर किया गया है। इसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दी है। यह मामला हाई कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन है।












