सिद्धार्थनगर।
मिली जानकारी के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर स्थित कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के महदेवा कुर्मी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों का नाम बगैर किसी साक्ष्य के काटना बीएलओ को भारी पड़ गया। भारत निर्वाचन आयोग ने शिकायत के बाद प्रशासन से जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। तहसीलदार सदर डॉ० संतराज सिंह की तहरीर पर कपिलवस्तु कोतवाली में बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज हो गया है।
महदेवा कुर्मी गांव निवासी राकेश कुमार पुत्र शेषनाथ, शेषनाथ पुत्र स्वामीनाथ व रूपा पत्नी राकेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी कि उनके नाम मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को पूरे प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिया था।
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/एसडीएम नौगढ़ ने नायब तलसीलदार विजय कुमार श्रीवास्तव से जांच कराई। जांच में पाया गया कि बीएलओ कृष्णवती पत्नी चंद्रभान चौधरी निवासी महेदवा कुर्मी ने राकेश कुमार पुत्र शेषनाथ, शेषनाथ पुत्र स्वामीनाथ व रूपा पत्नी राकेश कुमार का नाम बिना किसी विधिक प्रक्रिया के अनुपाल किए बगैर विलोपित कर दिया था।
जांच आख्या मिलने के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/एसडीएम नौगढ़ के निर्देश पर तहसीलदार सदर डॉ संतराज सिंह ने कपिलवस्तु कोतवाली पर बीएलओ के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएलओ कृष्णवती पत्नी चंद्रभान चौधरी निवासी महेदवा कुर्मी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 32 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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