यूपी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारियों (डीएम) और जिलों के पुलिस कप्तानों को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी द्वारा अतिक्रमण होने पर उसे तीन माह में हटा दिया जाए।
निजी भूमि पर अतिक्रमण न करने के निर्देश
निजी भूमि पर विभाग या अधिकारी द्वारा कब्जा नहीं करने और संपत्ति से जुड़े नागरिक विवादों में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आदेश का पालन शुरू हो गया है।
कानून और न्यायालय के आदेशों का पालन
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी, कानून के प्राधिकार या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि संपत्ति से संबंधित नागरिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
अतिक्रमण न हटाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान
निर्देशों में कहा गया है कि यदि कब्जा खाली नहीं किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी। मुख्य सचिव ने बीती 25 मई को अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए तेजी से कार्यवाही करने का आदेश दिया है।